टीचर के खिलाफ केस पर हाई कोर्ट का अहम फैसला
The Academics News केरल।
शिक्षकों को छड़ी रखने दें, अनुशासन बनाने के लिए यह काफी: हाई कोर्ट
केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी शिक्षक के खिलाफ स्कूल में की गई किसी कार्रवाई के लिए केस दर्ज करने से पहले जांच होनी चाहिए। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा, शिक्षकों को बिना दुर्भावनापूर्ण इरादे के दी गई मामूली सजा के लिए आपराधिक केस से बचाया जाना चाहिए। कोर्ट ने केरल के डीजीपी को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया, जिसे एक महीने में लागू करना होगा।
कोर्ट ने कहा, अगर किसी शिक्षक ने किसी छात्र को हल्के से चुटकी काटी, हल्का धक्का मारा और इसमें दुर्भावना नहीं थी, तो आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। वरना, शिक्षक जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाएंगे।
शिक्षक के खिलाफ केस करने से पहले जांच जरूरी
कोर्ट ने कहा, वर्तमान समय में शिक्षकों को छात्रों की अनुशासनहीनता रोकने में कठिनाई आती है। वे केस होने के डर से उद्दंड छात्रों के खिलाफ कोई कदम उठाने से डरते हैं। माता-पिता बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो शिक्षकों को अनुशासन के लिए जरूरी कदम उठाने की स्वतंत्रता देते हैं।
कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 ( 3 ) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध जिसमें सजा 3 साल से अधिक लेकिन 7 साल से कम है, उनमें पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है। कोर्ट ने कहा, शिक्षकों के मामले में यही प्रावधान लागू होना चाहिए।
शिक्षकों को छड़ी रखने की अनुमति होनी चाहिए
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, शिक्षकों को छड़ी रखने की अनुमति होनी चाहिए, ताकि छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहे और वे अनुशासनहीनता नहीं करें। हालांकि, इसका उपयोग हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन शिक्षक के पास छड़ी होना स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई अभिभावक या छात्र किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दे, तो पहले जांच करके सुनिश्चित हो कि केस दर्ज करने का ठोस आधार है, या नहीं। दरअसल, कोर्ट उस शिक्षक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर एक छात्र को बेंत से मारने का आरोप था। हालांकि शिक्षक ने कहा कि वे छात्र को पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाना चाहते थे।
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