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UGC ने जारी की चेतावनी, ऐसे विश्वविद्यालयों में नहीं ले प्रवेश

The Academics News, नई दिल्ली.


 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानि कि यूजीसी (UGC) ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।
UGC ने अपने पत्र में लिखा है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता को अवगत कराया जाता है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।
यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए वैध होगी ।यूजीसी, मीशो,
इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in देखें। इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय / संस्था यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, तो उसे ईमेल: ugcampc@gmail.com के माध्यम से यूजीसी के संज्ञान में लायें ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
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